मुजफ्फरपुर, नवम्बर 10 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। ट्रांसजेंडर बच्चों के साथ भेदभाव और उसे घर से माता-पिता नहीं निकाल सकेंगे। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसजेंडर बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह समान कानूनी अधिकार मिला है। सितारा योजना के तहत ट्रांसजेंडर बच्चों व वयस्कों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देश के कानूनों में ट्रांसजेंडरों को मिले अधिकार की जानकारी देने के लिए एक नवंबर को पटना में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल रामबाबू सिंह के नेतृत्व में पैनल लॉयर श्याम कुमार सिंह व शबनम किन्नर ने भाग लिया। रामबाबू सिंह ने बताया कि ट्रांसजेंडर बच्चे के जन्म लेने के बाद उसके माता-पिता उसे अपनाना नहीं चाहते ह...