नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की इस दलील से सहमत नहीं हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अखिल भारतीय कोटे के तहत दो सीटें और राज्य कोटे के तहत दो सीटें दो ट्रांसजेंडर याचिकाकर्ताओं के लिए खाली रखी जाएं। पीठ ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के वकील की दलील पर गौर किया, जिन्होंने कहा था कि पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई है और ऐसे आदेश के लिए कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम हर जगह सीटों को अधर में नहीं रख सकते। पीठ किरण ए.आर. और अन्य बनाम...