कानपुर, अक्टूबर 11 -- धार्मिक एवं चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित आयकर प्रावधानों की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयकर भवन सिविल लाइंस में आयोजित कार्यक्रम में आयकर अधिकारी छूट कानपुर नरेंद्र सिंह ने बताया कि शैक्षणिक धार्मिक एवं चैरिटेबल ट्रस्टों व संस्थाओं को दान देते समय यह ध्यान रखना होगा कि उसका उपयोग सही एवं वास्तविक उद्देश्यों के लिए हो रहा है। यदि दान की रकम का दुरुपयोग जैसे कि टेरर फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य किसी अपराध के लिए हुआ है तो ट्रस्ट के सदस्यों पर कार्रवाई हो साथ ही दानदाता भी जांच के दायरे में आएंगे। उन्होंने शैक्षणिक धार्मिक व चैरिटेबल ट्रस्ट को छूट प्राप्ति के लिए धारा 12एबी व 80जी में रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल और इसके लिए आवश्यक फॉर्म्स नियमों की जानकारी दी। राघवेंद्र सिंह, एसके वर्मा, दी...