नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- नई दिल्ली। कड़कड़डूमा स्थित शाहदरा जिला अदालत ने 'भविष्य इंडिया सिटी प्लाजा' परियोजना में कथित धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित थाना प्रभारी को एक सप्ताह के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनीत कुमार की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकार्ड पर मौजूद तथ्य प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराधों का खुलासा करते हैं, जिनकी जांच पुलिस द्वारा आवश्यक है। निचली अदालत के 26 सितंबर 2023 के फैसले को पलटते हुए यह निर्देश जारी किया। यह मामला शिकायतकर्ता भानु प्रताप द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता के वकील नितिन निचौड़िया ने बताया कि भानु आरोप लगाया था कि संजय जैन और शुभेंदु दास ने उन्हें एक वाणिज्यिक परियोजना में निवेश के लिए प्रेरित किया था। शिकायत के अनुसार...