नई दिल्ली, अप्रैल 10 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों के साथ-साथ वक्फ अधिनियम, 1995 के कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में वक्फ कानून के प्रावधानों को अन्य समुदायों के साथ भेदभावपूर्ण होने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा अन्य समुदाय के ट्रस्ट, मठ, मंदिरों, अखाड़ों की संपत्तियों के लिए वही दर्जा और सुरक्षा देने की मांग की गई है जो वक्फ की संपत्तियों को मिली है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में पारुल खेड़ा कहा है कि वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों में वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है, जबकि अन्य समुदाय के ट्रस्ट, मठ, अखाड़ों और समाजों की संपत्तियों को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। याचिका में ...