संतकबीरनगर, फरवरी 1 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में ट्रक चालक को बंधक बना कर गेहूं की चोरी करने के आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आरोपी अक्षय अग्रहरि, इन्द्रजीत, श्रेष्ठ यादव व बृजेश सिंह पर ट्रक चालक को बंधक बनाकर ट्रक पर लदा 490 बोरी गेहूं चोरी करने का आरोप लगाया गया है। प्रकरण में अज्ञात में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में अशोक गुप्ता पुत्र राम दुलारे गुप्ता ग्राम लोहरसन थाना बेलहर कला ने अभियोग पंजीकृत कराया है। वादी ने थाना बखिरा पर दिनांक 9 जनवरी 2025 को प्रार्थना पत्र दिया । उनका कथन है कि वह गल्ला व्यवसायी है। मैं 12 चक्का ट्रक का स्वामी हूं। हमीदुल्लाह पुत्र किताबुल्लाह मोहल्ल...