बुलंदशहर, जुलाई 17 -- एसीजेएम-3 न्यायालय के न्यायाधीश विकास चौधरी ने करीब 31 साल पुराने ट्यूबवेल से मोटर चोरी के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि 18 दिसंबर 1994 को थाना खानपुर में एक ट्यूबवेल से मोटर चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच कर 4 जनवरी 1995 को आरोपी प्रमोद पुत्र नेम सिंह निवासी गांव शेखपुरा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई संपन्न कराई गई। एसीजेएम-3 न्यायालय के न्यायाधीश विकास चौधरी ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों ...