बागपत, जुलाई 26 -- बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में 40 वर्षीय युवक की गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी अशोक सैनी ने बताया कि नरेशपाल पुत्र शिवराज सिंह निवासी वाजिदपुर ने 20 जून 2019 को बड़ौत कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि मेरा छोटा भाई प्रवीण उर्फ प्रवेन्द्र उम्र करीब 40 वर्ष सुबह बजे अपनी ट्यूबवैल पर गया था। तभी ट्यूबवैल पर मन्नू उर्फ मोनू पुत्र बिरेन्द्र निवासी पट्टी शेखा वाजिदपुर व तीन व्यक्ति अज्ञात ट्यूबवैल पर पहुंचे। इन चारों आरोपियों ने लोवर के नाडे से मेरे भाई की गले में फंदा डालकर हत्या कर दी। इसके बाद चारों आरोपी घर आए और हाथ में तमंचा लेकर कह...