नई दिल्ली, अगस्त 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल के त्रिशूर जिले के पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली स्थगित करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के प्रति अनिच्छा जताई। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 544 के एडापल्ली-मन्नुथी खंड की खराब स्थिति का उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि आप लोगों से टोल लेते हैं और सेवाएं नहीं देते सर्विस रोड का रखरखाव नहीं किया जाता। न्यायमूर्ति चंद्रन ने एनएचएआई से कहा कि अपील दायर करने और समय बर्बाद करने के बजाय, आप कुछ करें। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ के दौरान एम्बुलेंस को भी गुजरने में परेशानी होती है। पीठ ने संकेत दिया कि वह याचिका को स्वीकार करने के लिए इच...