आगरा, अप्रैल 18 -- बिजली के खंबे में करंट आने से हुई युवक की मृत्यु का मामला स्थाई लोक अदालत तक पहुंचा था। स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष शोभा पोरवाल, सदस्य हेमलता गौतम एवं पदमजा शर्मा ने टोरंट पावर लिमिटेड एवं उसकी इंश्योरेंस कंपनी से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दस लाख छह हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए। नेहरू प्लेस कलवारी निवासी ईशा शर्मा ने स्वयं एवं अपने डेढ़ वर्षीय पुत्र के जीवन यापन के लिए टोरंट पावर एवं उसकी इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बना स्थाई लोक अदालत में मामला प्रस्तुत किया। आरोप लगाया कि उसके पति आशीष शर्मा की दो जून 2019 की रात्रि एमजी रोड पर टोरंट पावर की लापरवाही से खंबे के सपोर्ट वायर में करंट उतरने से असमय मृत्यु हो गई थी। पति मूर्तिकार थे। वह संगमरमर की मूर्ति बनाने एवं विक्रय का कार्य करते थे। उसके और पुत्र के सामने जीवन य...