वाशिंगटन, मई 29 -- अमेरिका की एक व्यापार अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'लिबरेशन डे' टैरिफ को प्रभावी होने से रोकते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ने आयात शुल्क लगाने में अपने संवैधानिक अधिकारों की सीमा का उल्लंघन किया है। ट्रंप प्रशासन ने इन टैरिफ को उन देशों पर लागू करने की योजना बनाई थी जो अमेरिका को उससे अधिक निर्यात करते हैं। ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाने की वैधानिक शक्ति को IEEPA के तहत उचित ठहराया था। यह कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में असामान्य और असाधारण खतरों से निपटने के लिए आर्थिक कदम उठाने की अनुमति देता है। हालांकि मैनहैटन की तीन जजों की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को असीमित शक्ति नहीं दी है। अदालत ने स्पष्ट किया, "संविधा...