बहराइच, नवम्बर 14 -- नानपारा। टैक्स बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को राज्यकर उपायुक्त ह्रषीकेश यादव को ज्ञापन सौंपा। आयकर अधिवक्ताओं ने व्यपारियों को धारा 61 व 73 की व्यक्तिगत नोटिस जारी करने की मांग करते हुए बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 61 व 73 में जारी स्टेटमेंट व नोटिस की विधिवत तामिल न होने के कारण कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए बोगस डिमांड जारी कर दी जाती है जो असंवैधानिक है। बोगस डिमांड जारी होने के बाद व्यापारियों को सुनवाई का अवसर नहीं मिलता। जीएसटी अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत स्टेटमेंट के अनुपालन में करदाता द्वारा जवाब दाखिल होने पर धारा 73 के तहत नोटिस जारी कर दी जाती है जिसमें पूर्व में जारी नोटिस से हटकर अन्य बिंदुओं पर स्पस्टीकरण मागा जाता है। इस मौके पर अध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष अ...