मधेपुरा, मार्च 27 -- मधेपुरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने सर्वक्षमा योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत बकाया पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर के एकमुश्त भुगतान पर अर्थदंड और ब्याज से विमुक्ति दी जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी निकिता ने बताया कि विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में परिवहन, गैर परिवहन वाहन, टैक्टर-टेलर और बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी द्वारा ससमय टैक्स जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर हो गए थे। ऐसी स्थिति में एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वक्षमा योजना का लाभ वाहन मालिक 31 मार्च 2025 तक उठा सकते हैं। यह सुविधा 11 सितंबर 2024 तक के डिफाल्टर के मामले में ...
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