नई दिल्ली, जून 16 -- आयकर विभाग के नए निर्देश के मुताबिक अगर किसी टैक्सपेयर ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए समय पर आयकर रिटर्न यानी ITR भरा था, लेकिन अभी तक बकाया टैक्स की वापसी नहीं हुई है या कोई पुराना रिफंड बकाया है, तो ऐसे लोगों के लिए नवंबर 2025 बेहद खास रहेगा, क्योंकि इन मामलों का निपटान अब इस साल नवंबर में ही कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2022-23 यानी कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए समय पर आयकर रिटर्न भरा भरा है, और अभी तक कोई रिफंड नहीं मिला, या कोई और पुराना बकाया रिफंड है तो यह खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है। आयकर विभाग विभाग ने नौ जून 2025 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे आईटीआर जो समय रहते भरे गए थे लेकिन जिनका निपटान नहीं हो पाया था, उनका निपटान अब 30 नवंबर 2025 तक कर दिया जाएगा।लंबित बकाया राशि अब मि...
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