नई दिल्ली, सितम्बर 4 -- ITR Filing Deadline: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख अब बहुत करीब है। टैक्सपेयर्स के पास अपनी आय का ब्योरा भरने के लिए 15 सितंबर 2025 तक का समय है, यानी अब सिर्फ 10 दिन बचा है। बता दें कि पहले यह तारीख 31 जुलाई 2025 थी, जिसे करीब डेढ़ महीने आगे बढ़ाया गया है। ऐसे में आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस समय-सीमा से पहले रिटर्न दाखिल करना जरूरी है, ताकि किसी तरह का जुर्माना या अतिरिक्त बोझ न पड़े। हालांकि, अगर कोई करदाता 15 सितंबर की समय-सीमा चूक जाता है, तो उसका रिटर्न बिलेटेड ITR माना जाएगा और उसे लेट फाइलिंग पेनल्टी देनी पड़ेगी।कितनी देनी पड़ेगी पेनल्टी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के अनुसार, अगर कोई करदाता तय समय सीमा के बाद ITR दाखिल करता है तो उस पर Rs.5,000 ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.