बुलंदशहर, नवम्बर 29 -- 10 साल पहले हुई टैंकर ड्राइवर की लूट के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 18500-18500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल उपाध्याय ने बताया कि गुलावठी के गांव आसिफाबाद चंदपुरा निवासी तौसीफ ने पुलिस को शिकायत देकर अपने भाई हसरत की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसका भाई गुलावठी स्थित निजी डेयरी के लिए टैंकर से डिबाई से दूध लेकर आता था। बताया कि पांच नवंबर 2015 से उसके भाई का कोई पता नहीं है। इसी दौरान नगर कोतवाली क्षेत्र में काली नदी में एक युवक का शव पड़ा मिला था। मृतक की शिनाख्त हसरत निवासी आसिफाबाद चंदपुरा के तौर पर हुई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो गुलवीर, आकाश, प्रशांत शर्मा, गुल मोहम्मद और जितेंद्र के नाम सामने आए...