रांची, अक्टूबर 13 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने टेल्को वर्कर्स यूनियन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना। मामले में सुनवाई जारी है और अगली सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी। इससे पहले प्रतिवादियों की ओर से पक्ष से प्रस्तुत किया गया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिका पांच दिसंबर 2017 को दायर की गयी थी, तीन मई 2017 को ही प्रार्थी संघ का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया था। श्रमायुक्त झारखंड ने संघ के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी 26 मार्च 2020 को खारिज कर दिया था, जिसे कभी चुनौती नहीं दी गयी है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। टेल्को वर्कर्स यूनियन ने याचिका दायर की है।

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