प्रयागराज, अगस्त 13 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। सत्र न्यायालय प्रयागराज ने वर्ष 2001 के चर्चित टेकारी गोलीकांड मामले में बुधवार को चार दोषसिद्ध सैफ, वैश, कल्लू और मेराज को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर प्रत्येक को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने सुनवाई के बाद अभियोजन के साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए सभी चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की आधी राशि वादी को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। यह आदेश राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केएन सिंह और अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता की बहस को सुनकर दिया। मुकदमे के अनुसार 30 सितम्बर 2001 को अकब...