लखनऊ, फरवरी 14 -- लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) में ठेकेदार ने 10 फीसदी से ज्यादा कम दरों पर टेंडर डाला तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा। टेंडर 15 फीसदी से कम दर पर डालने पर सड़क की गुणवत्ता की जांची होगी और गड़बड़ी पर ठेकेदार को दो साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। खराब गुणवत्ता वाला टेंडर निरस्त कर नए सिरे से निविदाएं मांगी जाएंगी। विभाग ने बिलो टेंडर पर लगाम लगाने के लिए नीति तैयार करके इस पर आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। लोक निर्माण विभाग में बीते आठ-नौ साल से डाले जा रहे टेंडर की दरें मानक से काफी कम आ रहे थे। तीन-चार सालों में 40 से 45 प्रतिशत कमी देखी गई। गुणवत्ता की जांच में अव्यवहारिक दरों पर टेंडर लेने वालों के कामों में काफी खामियां मिली, जिसपर ठेकेदारों को काली सूची में डाला गया। इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई। बीते एक साल में प्रदेश में ...
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