नई दिल्ली, फरवरी 23 -- टूरिस्ट वाहनों को अब 60 दिनों के भीतर कम से कम एक बार अपने पंजीकरण वाले राज्य में जरूर लौटना पड़ेगा। ऐसा न करने पर उन पर जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से बीती 13 फरवरी को जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह शर्त लगा दिए जाने से अब ट्रांसपोर्टरों में नाराजगी है। इसको लेकर वे जल्द ही मंत्रालय के अधिकारियों से मिलेंगे और इसका विरोध करेंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) का कहना है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल (परमिट) रूल्स-2023 में इसकी बाध्यता नहीं थी। इसमें नियम था कि टूरिस्ट वाहन ने या तो यात्रा अपने होम स्टेट से शुरू की हो या यात्रा वहां समाप्त की हो। इसके बाद वे कितने दिन तक होम स्टेट से बाहर रहे, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं थी। एआईएमटीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभर...