धनबाद, सितम्बर 17 -- धनबाद, प्रतिनिधि टुंडी थाना क्षेत्र के जियाजोरी टोला निवासी प्रमोद ठाकुर की चाकू से गोद कर हत्या के मामले में कोर्ट ने चंद्रमणि ठाकुर को मंगलवार को दोषी ठहराया। सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर निर्धारित की गई है। मृतक तथा आरोपी दोनों एक ही गांव के रहनेवाले हैं। चंद्रमणि ठाकुर के खिलाफ मृतक प्रमोद ठाकुर के पिता उमेश ठाकुर ने टुंडी थाना में 12 अप्रैल 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 11 अप्रैल 2021 को शाम सात बजे जब वह घर में बैठा था, उसी समय अचानक गांव के लोगों से उन्हें जानकारी मिली कि उसका बेटा प्रमोद ठाकुर को किसी ने चाकू से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है और कलवट पुलिया के पास छोड़ दिया है। सूचना पाकर वह घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि उसका पुत्र घायलावस्था में खून से लथपथ पड़ा हुआ ...