नई दिल्ली, मई 26 -- किराए पर आयकर कटौती (TDS) के नए नियमों और आईटी पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों के चलते मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है। इसके चलते उन्हें वित्त वर्ष-2025 के लिए आयकर रिटर्न भरने और रिफंड पाने में भारी दिक्कत हो रही है। उनसे अतिरिक्त जरूरी दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं।नियम बदला, जानकारी नहीं मिली आयकर कानून के मुताबिक, 50 हजार प्रति माह से अधिक मकान किराया देने वाले लोगों को टीडीएस काटकर फॉर्म-26क्यूसी के जरिए सरकार के पास जमा कराना होता है। यह टीडीएस सालाना देय किराए की राशि से काटा जाता है। इसके बदले में मकान मालिक को फॉर्म-16सी (टीडीएस सर्टिफिकेट) मिलता है।यहां आई समस्या पहले किराए पर टीडीएस की दर पांच प्रतिशत थी, जिसे 1 अक्टूबर 2024 को घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया। लेकिन अधिकांश किराएदारों को इस...