नई दिल्ली, मई 20 -- शिक्षा विभाग में बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी करने वालों के विरुद्ध चल रही कार्रवाई को लेकर जनपद रुद्रप्रयाग में एक और फर्जी शिक्षक को सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने दोषी पाए गए शिक्षक सुरेन्द्र चन्द पुत्र मदन लाल को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। रुद्रप्रयाग जिले में कोर्ट ने अब तक 26 में से 25 फर्जी शिक्षकों को सजा सुना दी है। रुद्रप्रयाग जिले के रहने वाले फर्जी शिक्षक सुरेन्द्र चन्द ने वर्ष 1999 की बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त की थी। विभागीय एवं एसआईटी जांच के दौरान जब चौधरी चरण सिंह विवि, मेरठ से सत्यापन कराया गया तो पाया गया कि वर्ष 1999 में विश्वविद्यालय द्वारा सुरेन्द्र चन्द नामक किसी भी व्यक्ति को बीएड की डिग्री जारी नहीं की गई थी। ...