भागलपुर, जून 15 -- भागलपुर, कार्यालय संवाददाता टीएमबीयू के 27 कर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद अब विवि द्वारा उन्हें पुराने वेतनमान से ही वेतन भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर सरकार की ओर से टीएमबीयू प्रशासन को पत्र भेज दिया गया है। कर्मचारियों की तरफ से सीनेट सदस्य रंजीत कुमार ने बताया कि वेतन कोषांग द्वारा गलत तरीके से उन लोगों का वेतन निर्धारित कर भेजा गया था। इसके विरोध में वे लोग हाईकोर्ट की शरण में गए थे, जहां उन लोगों को राहत मिली है। ऐसे ही मामले को लेकर शनिवार को विवि प्रेस के कुछ कर्मी कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे से मिलने पहुंचे। उन लोगों ने कुलसचिव से कहा कि उनके मामले में भी कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। इस कारण पुराने वेतनमान से ही भुगतान हो। इस पर विवि अधिकारियों ने कहा कि विवि को कोर्ट का आदेश मिलने के...