बलिया, सितम्बर 16 -- बलिया, संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरटीई एक्ट 2009 के लागू होने से पूर्व के नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्य किए जाने के विरोध में सोमवार को जिले के सभी शिक्षकों ने एक साथ कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री समेत अन्य अधिकारियों को ज्ञापन भेजा तथा इसके माध्यम से आरटीई एक्ट लागू होने से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता से छूट दिए जाने की मांग किया। इस दौरान सभा में जिलाध्यक्ष डॉ घनश्याम चौबे ने कहा कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में टीईटी की अनिवार्यता 2010 से तथा उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में वर्ष 2011 से लागू हुआ है। ऐसे में इसके पूर्व के नियुक्त शिक्षक उस समय के लिए निर्धारित सभी पात्रता को पूर्ण कर ...