देहरादून, सितम्बर 15 -- प्राइमरी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता मामले में राज्य के शिक्षक जल्द समाधान चाहते हैं। इसे लेकर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। संघ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बेसिक शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं। संघ ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पूरे देश में शिक्षकों के लिए टीईटी उर्त्तीण करना अनिवार्य है। उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में वर्ष 2011 से शिक्षक इसके तहत नियुक्त नियुक्त हैं। लेकिन आरटीई एक्ट लागू होने से पहले शिक्षकों की नियुक्ति तत्कालीन नियमावली के तहत हुई है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक मानसिक तनाव में हैं। इसलिए आरटीई ऐक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाना...