नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- यहां की एक विशेष अदालत ने 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के दो प्रमुख आरोपियों को 'अपराध की गंभीरता' का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष जज वीडी केदार ने गुरुवार को मुन्ना हलारी और शोएब कुरैशी को जमानत देने से इनकार कर दिया। दोनों अलग-अलग आदेशों का विवरण शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया। हलारी के संबंध में, अदालत ने फैसला सुनाया कि उसे जमानत पर रिहा करने का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि वह 27-28 साल से फरार था। कुरैशी के मामले में, अदालत ने कहा कि उसकी अर्जी में कोई दम नहीं है क्योंकि उसकी पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। 27 साल से ज्यादा समय से फरार दोनों आरोपियों को गुजरात एटीएस ने अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया था। हलारी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया ग...