रांची, नवम्बर 12 -- नामकुम, संवाददाता। टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के आरा गेट निवासी कल्लू यादव हत्याकांड में बुधवार को सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने दो अपराधियों सुनील सिंह और अभिषेक पासवान उर्फ छोटू पासवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं तीसरे आरोपी प्रेम कुमार गुप्ता को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने कहा कि उन्हें कोर्ट से न्याय मिला है। मृतक के भाई राजेश यादव ने कहा कि विधायक राजेश कच्छप और तत्कालीन टाटीसिलवे थानेदार महेंद्र करमाली को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके प्रयास से दोषियों को सजा मिली। ज्ञात हो कि तीन मार्च 2023 को अपराधियों ने कल्लू यादव उर्फ अनिल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब वे महिलौंग स्थित अपने परिचित की दुकान पर बैठे थे।

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