जमशेदपुर, फरवरी 27 -- टाटा स्टील और टाटा मोटर्स समेत टाटा समूह की कंपनियों के हजारों कर्मियों के लिए निराश करने वाली खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कर्मचारियों के उच्चतम वेतन पर पेंशन के निर्धारण करने की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि इन कर्मियों का पीएफ अंशदान, टाटा स्टील प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट में होता था। सरकार ने टाटा स्टील को अपने कर्मियों के पीएफ को ईपीएफओ में जमा करने से छूट दे रखी था। कोर्ट ने इस आधार पर टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन की अपील को खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में यह आदेश दिया था कि उच्चतम वेतन वाले इन कर्मचारियों का पेंशन का निर्धारण किया जाय, लेकिन ईपीएफओ ने इसका निर्धारण नहीं किया। बताया जाता है कि टाटा समूह की कंपनियों के कर्मचारियों के बेसिक और डीए ज्यादा होने से सरकार को ...