रांची, दिसम्बर 20 -- झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम में टाउन प्लानर की नियुक्ति और कामकाज पर सख्त रवैया अपनाते हुए प्रतिनियुक्ति पर आए दो इंजीनियरों के टाउन प्लानर का काम करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निगम को नियमित रूप से नियुक्त असिस्टेंट टाउन प्लानरों को ही नक्शा स्वीकृति की जिम्मेवारी देने को कहा है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट ने एक अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि बिना निर्धारित योग्यता व अनुभव वाले अभियंताओं से टाउन प्लानर का काम कराना न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि अबतक स्वीकृत भवन के नक्शों की वैधता पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों से आए दो इंजीनियरों को टाउन प्लानर की तरह नक्शा पास करने ...