गोरखपुर, जनवरी 20 -- गोरखपुर मुख्य संवाददाता। अब टाउनशिप में मकान लेने वाले आवंटियों के साथ बिल्डरों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। टाउनशिप में रह रहे आवंटियों की दो-तिहाई (66 प्रतिशत) सहमति के बिना अब किसी नक्शा संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिल्डर द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्रों का विकास प्राधिकरणों सत्यापन कराएगा। आवंटियों की सहमति की पुष्टि होने के बाद ही नक्शे में संशोधन पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही उस परियोजना की रेरा में पंजीकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली जाएगी। टाउनशिप के भीतर लाइसेंसी बिल्डर के अलावा किसी अन्य बिल्डर का नक्शा स्वीकृत करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मूल लाइसेंसधारी ने निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है या नहीं। तमाम शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शासन ने विकास प...