कुशीनगर, जुलाई 11 -- कुशीनगर। जिला न्यायालय में कोर्ट नंबर तीन के अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश तृतीय की अदालत ने महिला के गर्भपात के लिए पिटाई को वजह करार देते हुए दो दोषियों को पांच साल के सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। एडीजीसी कृष्ण कुमार पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मामला जटहा बाजार थाने से संबंधित पकहा लुकपुर गांव का है। वहां के संजय नोनिया पुत्र लक्ष्मी चौहान व श्यामसुंदर पुत्र पलझन ने रुदल कुशवाहा के परिजनों से जमकर मारपीट की थी। रुदल की पत्नी को बुरी तरह से पीटा था, जिससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गयी थी। यह घटना 28 जनवरी 2007 की है। पत्नी का इलाज कराने के बाद रुदल ने 1 जनवरी 2008 को एफआईआर दर्ज करायी थी।

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