नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पारित महत्वपूर्ण फैसले में सभी राज्यों को मानव-वन्यजीव संघर्ष को 'प्राकृतिक आपदा' के रूप में वर्गीकृत करने पर सक्रिय रूप से विचार करने और ऐसी घटनाओं में हुई प्रत्येक मानव की मौत के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह एक समान मुआवजा अनिवार्य है, जैसा कि पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास की सीएसएस योजना के तहत निर्धारित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति एजी मसीह और एएस चंदुरकर की पीठ ने टाइगर सफारी, बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन और संवेदनशील बाघ परिदृश्यों के संरक्षण के संबंध में कई दिशा-निर्देश जारी करते हुए यह फैसला दिया है। पीठ ने कॉर्...