औरंगाबाद, अगस्त 26 -- मामूली विवाद में टांगी, लोहे के रॉड तथा डंडा से मारकर हत्या करने के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज पंचम उमेश प्रसाद ने मंगलवार को सजा सुनाई। देव थाना कांड संख्या-27/21 में दो अभियुक्तों देव प्रखंड के एरौरा, नकटी गांव निवासी सरोज चौधरी और भोला चौधरी को भादंवि धारा-302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। भादंवि धारा-307 में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई और सात हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस संबंध में एपीपी इंद्रदेव यादव ने बताया कि अभियुक्तों को 13 अगस्त को दोषी करार दिया गया था और बंध पत्र विखंडित करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया था। इस मामले में देव थाना क्षेत्र के एरौरा, नकटी गांव निव...