संभल, मार्च 9 -- जनपद में झोलाछापों की लापरवाही से हो रही मौतों ने प्रशासन को सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। गुन्नौर क्षेत्र समेत जिले के अन्य इलाकों में अवैध क्लीनिकों पर लगातार मरीजों की जान जा रही थी। अब जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने ऐसे झोलाछापों पर गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल विभाग ने आठ माह में 42 झोलाछापों के क्लीनिक सील करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। सितंबर, 2024 में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से अवैध क्लीनिकों पर छापेमारी का अभियान चलाया था। बावजूद इसके झोलाछाप चोरी-छिपे फिर से क्लीनिक खोलकर जानलेवा खेल में जुट गए। फरवरी, 2025 में गुन्नौर क्षेत्र में एक झोलाछाप की लापरवाही के कारण एक जच्चा-बच्चा समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद स्वास्थ्य व...