अमरोहा, अक्टूबर 17 -- अमरोहा, संवाददाता। झोपड़ी में सोते समय 16 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने गांव के रहने वाले दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में था। तमाम प्रयास के बावजूद उसकी जमानत याचिका स्वीकार नहीं हो सकी थी। 31 अगस्त 2021 की घटना गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव की थी। यहां एक मजदूर का परिवार रहता है। उनकी 16 वर्षीय बेटी मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। वह ठीक से बोल पाने में भी सक्षम नहीं थी। घटना वाले दिन दोपहर में किशोरी झोपड़ी में सोई हुई थी जबकि किसान की पुत्रवधू भी बराबर में सोई थी। उसी दौरान गांव का रहने वाला धर्मवीर झोपड़ी में घुस आया था। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। आहट से पड़ोस में सो रही किशोरी ...
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