लखनऊ, सितम्बर 29 -- एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने एससी/एसटी एक्ट का फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाली माल थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव की महिला गुड्डी को दोषी ठहराते हुए डेढ़ वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसले की प्रति जिलाधिकारी को इस आशय से भेजने का आदेश दिया कि यदि गुड्डी देवी को कोई राहत राशि दी गई हो तो उसे तत्काल वापस ले लिया जाए। पुलिस जांच में जिन पर आरोप लगाए गए थे, वे घटनास्थल पर थे ही नहीं। विवेचक ने क्लोजर रिपोर्ट लगाने के साथ कोर्ट में महिला के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि विधायिका का यह आशय बिलकुल नहीं था कि करदाताओं के धन को झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वालों को राहत के रूप में दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ज़िलाधिकारी तब तक कोई राहत राशि न दें जब तक मामले में चार्जशीट न आ जा...