प्रयागराज, फरवरी 14 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अदालत आए बिना अपने हस्ताक्षर से झूठा शपथ पत्र दाखिल करने वाले प्रधानाचार्य पर हाईकोर्ट ने दस हजार रुपए हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने शपथ पत्र को सत्यापित करने वाले शपथ आयुक्त से भी स्पष्टीकरण मांगा है और महानिबंधक को जांच कर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। हितकारी किसान इंटर कॉलेज सकौती टांडा मेरठ की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया। याची कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा निलंबन मामले को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई। याचिका पर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल कुमार तिवारी की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया। शपथ पत्र संदिग्ध होने पर कोर्ट ने प्रधानाचार्य को तलब किया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि प्रधानाचार्य ने जिस तिथि पर शपथ पत्र दाखिल किया उस तिथि को वह प्रयागराज ...