बाराबंकी, जुलाई 11 -- बाराबंकी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने झूठा मुकदमा दर्ज करने के आरोप में गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। आयोग ने परिवादी पर तीन हजार रूपए का जुर्माना किया। जिला उपभोक्ता अदालत पर सन्त गुरुदेव कोल्ड स्टोरेज आइस प्लांट बनाम सुनील कुमार का वाद दायर किया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा, सदस्य डा. एसके त्रिपाठी व मीना सिंह ने निर्णय लेते हुए तथ्यों को छिपाने व अन्य कई मामलों को गंभीरता से लेते हुए परिवादी सुनील कुमार के खिलाफ तीन हजार रुपए का जुर्मान किया। परिवादी को यह भी आदेश किया कि जुर्माने की धनराशि एक माह के भीतर जमा करें।

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