रांची, अगस्त 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। झिरी में डंप कचरों का निस्तारण नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह निर्देश दिया। कोर्ट ने निगम को शपथपत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि कचरा निस्तारण में विलंब क्यों हुआ। समय पर निस्तारण नहीं किए जाने पर निगम की ओर से क्या कार्रवाई की गयी। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और नगर निगम के अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हुए। निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि जिस कंपनी से कचरा निस्तारण को लेकर करार हुआ है, उसे दो वर्ष में निस्तारण करना था। लेकिन, कचरा निस्तारण वाली मशीन कंपनी से समय पर नहीं मिली, इस क...