किशनगंज, नवम्बर 28 -- किशनगंज। संवाददाता जिले के दिघलबैंक थाना क्षेत्र में झाड़-फूंक के बहाने एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने और फिर निजी वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससीएसटी सुरेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।अदालत ने दिघलबैंक थाना क्षेत्र निवासी आरोपी सरफराज आलम को दुष्कर्म व आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।इस वाद में सजा की बिंदु पर विशेष लोक अभियोजक आदु लाल ने अदालत में जोरदार दलीलें पेश की।दुष्कर्म के आरोपों में दस वर्ष की सश्रम और 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सज़ा...