रांची, मई 3 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) के चेयरमैन, एडज्यूकेटिंग अफसर और अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति की समय सीमा तय कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को शपथपत्र के माध्यम से समय सीमा बताने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। इस संबंध में शशि सागर वर्मा ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि एडज्यूकेटिंग अफसर का पद नवंबर 2022 से खाली है। जनवरी 2021 से नियमित अध्यक्ष नहीं है। प्राधिकार सिर्फ कार्यवाहक अध्यक्ष चला रहे हैं। प्रार्थी का कहना है कि आरटीआई के अनुसार झारेरा में 67 मामले लंबित हैं। इनमें 45 शिकायतें और 16 ...