रांची, जनवरी 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) में अध्यक्ष एवं एडजुडिकेटिंग अफसर के रिक्त पद को नहीं भरे जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को 19 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है रेरा में छह जनवरी 2021 से अध्यक्ष का पद खाली है। यहां किसी भी व्यक्ति को कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा रहा है। प्रभार पर इतने लंबे समय से काम नहीं कराया जा सकता। इसके अलावा एडजुडिकेटिंग अफसर का पद भी 25 नवंबर 2022 से खाली है। पदों के रिक्त रहने के कारण रेरा पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है। एडजुडिकेटिंग अफसर के पद रिक्त रहने से 66 मामले लंबित हैं। ...