रांची, जून 11 -- झारखंड हाई कोर्ट ने गंगा नदी पर घाटों की नीलामी मामले में साहिबगंज के अपर कलेक्टर गौतम भगत को बुधवार को अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया और उनसे 2 हजार रुपए का जुर्माना वसूलने का आदेश दिया। यह मामला साहिबगंज जिले में गंगा नदी पर नौका सेवाओं के लिए घाटों की नीलामी से जुड़ा है, जिसमें भगत को हाई कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया। याचिकाकर्ता अंकुश राजहंस ने मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ के सामने यह मामला उठाया था, जिसमें राजहंस ने साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा घाटों के आवंटन के लिए जारी निविदा शर्तों को चुनौती दी थी, जिसके माध्यम से गंगा नदी के पार नौका सेवाएं संचालित की जाएंगी। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि प्रशासन ने नौका सेवा के माल मार्ग में गरम घाट और कुरसेला घाट का उल्लेख किया...