धनबाद, अक्टूबर 6 -- झारखंड के धनबाद में वायु प्रदूषण जानलेवा बनता जा रहा है। पलूशन पर रोक लगाने के लिए आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बीसीसीएल,नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने ग्रामीण एकता मंच की जनहित याचिका सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान धनबाद नगर निगम की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर अदालत को बताया गया कि बीसीसीएल के क्षेत्रों का रखरखाव भी नगर निगम को ही करना पड़ता है, लेकिन बीसीसीएल से आवश्यक फंड नहीं मिलने के कारण रखरखाव और सफाई कार्यों में कठिनाई होती है। नगर निगम की ओर से कहा गया कि फंड की कमी के चलते प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कई उपाय प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहे हैं। इस सं...
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