रांची, अक्टूबर 4 -- झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति बीट स्तर पर नहीं, बल्कि जिला स्तर पर होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि चौकीदारों को सामान्यत: उनके निवास वाले बीट क्षेत्र में पदस्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि उचित कारण हों तो उन्हें किसी अन्य बीट क्षेत्र में भी पोस्टिंग या ट्रांसफर दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कोडरमा के उपायुक्त की ओर से शुरू की गयी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। साथ ही अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि झारखंड चौकीदार कैडर नियमावली 2015 के अनुसार सभी नियुक्तियां जिला स्तर पर ही होंगी और आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तर पर लागू होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों में अंकित यथ...