रांची, मई 22 -- झारखंड में नकली दवा के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य में दर्द निवारक, विटामिन सप्लीमेंट्स, डायबिटीज कंट्रोल की दवाएं, गर्भनिरोधक गोलियां और एंटीप्लेटलेट, थायरॉयड, एंटी एलर्जी व अन्य दवाएं बिना क्यूआर कोड के नहीं बेची जाएंगी। क्यूआर कोड स्कैन करने पर दवा से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, बैच नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्यूआर कोड ही नकली और असली दवा के बीच की दीवार बनेगा। दवा दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोई भी दुकान यदि बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित मिली तो सील करते हुए लाइसेंस रद्द किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने एक अगस्त 2023 से 300 प्रकार क...