रांची, अगस्त 19 -- रांची की एक अदालत ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को मंगलवार को शराब घोटाले के एक मामले में जमानत दे दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) तय समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रहा। हालांकि, चौबे को तुरंत जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि वह हजारीबाग में जमीन से जुड़े एक मामले में भी आरोपी हैं। चौबे के वकील देवेश अजमानी ने पीटीआई को बताया, "अदालत को बताया गया कि मंगलवार को इस मामले में 92 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एसीबी ने आरोप पत्र दायर नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में निर्देश दिया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है, तो आवेदक डिफॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है।" चौबे फिलहाल RIMS में इलाज करा रहे हैं। एसीबी अदालत ने उन्हें बीएनएनएस की धारा 187(2) के तहत डिफ़...