रांची, सितम्बर 10 -- झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पेसा नियमावली लागू होने तक गांव के स्तर पर होने वाली बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मंगलवार को पेसा नियमावली लागू करने को लेकर दायर अवमानना याचिका की सुनावाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 23 सितंबर निर्धारित करते हुए पंचायती राज सचिव को अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान पंचायती राज सचिव मनोज कुमार हाजिर थे। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि सरकार जानबूझ कर पेसा नियमावली लागू करने में देर कर रही है। क्योंकि पेसा में लघु खनिज की नीलामी में ग्रामसभा की अनुमति जरूरी है, उनको दूर रखने के लिए विलंब किया जा रहा ह...