रांची, मार्च 26 -- झारखंड के व्यापारियों और करदाताओं को राहत देने के लिए मंगलवार को विधानसभा से झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया। वाणिज्य कर मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। आइए जानते हैं कि इस संशोधन के बाद किन-किन लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि संशोधित विधेयक में करदाताओं को जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने का हकदार बनाया गया है। इसके लिए झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम-2017 की धारा 16 की उपधारा (5) में एक नई धारा जोड़ी गई है। इसके तहत करदाता वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020 और 2020-2021 तक के लिए 30 नवंबर 2021 तक फाइल किए गए जीएसटी में आईटीसी लेने के हकदार होंगे। उन्होंने बताया कि झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 20...
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